मणिपुर सरकार ने गरीब और विकलांग लोगों के लिए मुख्यमंत्री-जीआई हक्सेलगी तेंगबांग (सीएमएचटी) स्वास्थ्य आश्वासन योजना शुरू की है। सीएमएचटी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चयनित निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार और रुपये तक का कवर प्रदान करती है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से पहचाने जाने वाले प्रति पात्र परिवार को हर साल 5 लाख। इस लेख में, हम मुख्यमंत्री हक्सेलगी तेंगबांग स्वास्थ्य बीमा योजना को विस्तार से देखेंगे।
मुख्यमंत्री हक्सेलगी तेंगबांग स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित गंभीर बीमारियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार खर्च के लिए बीमा कवर प्रदान करना है, बशर्ते बीमित व्यक्ति को एक सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया गया हो:
- हृदय रोग
- गुर्दे के रोग
- नवजात रोग
- न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
- बर्न्स
- जिगर की बीमारियां
उपरोक्त सूचीबद्ध रोगों के उपचार जिला अस्पतालों, पैनलबद्ध अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
सीएमएचटी योजना के लाभ
प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य कवर।
माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती को कवर करता है।
इस योजना में राज्य के बाहर इलाज के लिए लाभार्थी प्लस वन अटेंडेंट को हवाई/ट्रेन किराए के भुगतान का प्रावधान है।
पात्रता
यह योजना उन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए है जो सीएमएचटी योजना के तहत नामांकित हैं।
मणिपुर के वास्तविक नागरिक जो किसी भी श्रेणी से संबंधित हैं, जो कि एएवाई, विधवा, विकलांग हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
पैनलबद्ध अस्पताल
आप देश भर के सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जा सकते हैं और मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
पोर्टेबिलिटी की अनुमति है।
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आईडी प्रूफ: मूल ईपीआईसी (वोटर आईडी) कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड / पासपोर्ट / सरकारी आईडी कार्ड।
एएवाई: एएवाई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (कोई अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित आईडी) और आधार कार्ड।
सीएमएचटी योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5. लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा को कवर करती है।
पैनलबद्ध अस्पतालों में सीएमएचटी-मणिपुर हेल्थ कार्ड दिखाकर, एक लाभार्थी कैशलेस उपचार (सूचीबद्ध अस्पतालों को कोई भुगतान किए बिना) रुपये तक प्राप्त कर सकता है। फ्लोटर आधार पर प्रति नामांकित परिवार प्रति वर्ष माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख। यह लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
सीएमएचटी के तहत, लाभार्थी परिवहन भत्ता और दैनिक भत्ता के लिए निम्नलिखित के हकदार हैं
राज्य के भीतर परिवहन भत्ता: परिवहन भत्ते का प्रावधान (300 रुपये प्रति दौरा) लेकिन रुपये की वार्षिक सीमा के अधीन। 3,000/- रुपये के कुल कवरेज का एक हिस्सा होगा। 5,00,000 (प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल के लिए 50000 की अधिकतम सीमा) जो भी मामला हो, राज्य के भीतर।
राज्य के बाहर परिवहन भत्ता: चयनित शहरों में पैनलबद्ध अस्पतालों में राज्य के बाहर इलाज के लिए, रोगियों और एक परिचारक को उस मार्ग पर किफायती हवाई किराया प्रदान किया जाएगा, जिसकी वार्षिक सीमा रु. रुपये की समग्र सीमा के भीतर 30,000। नामांकन की तारीख से गणना की गई प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 लाख।
राज्य के बाहर इलाज के लिए रुपये का दैनिक भत्ता। 1,000 रुपये की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। 10,000 बशर्ते दावा किए गए दिनों की कुल संख्या रु. की समग्र सीमा के भीतर अस्पताल में रहने की अवधि या उपचार की तारीखों से मेल खाती हो। 5,00,000 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष।
परिवहन भत्ता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने के समय अपने खाते में जमा की जाने वाली राशि के लिए बैंक खाते का विवरण देना होगा।
मुख्यमंत्री-गी हक्सेलगी तेंगबांग (सीएमएचटी) मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। यह योजना मणिपुर और गुवाहाटी में अस्पतालों के सूचीबद्ध नेटवर्क में गरीबों को कैशलेस उपचार प्रदान करेगी और रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देगी। 5 लाख प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष।
यह योजना अस्पतालों के सूचीबद्ध नेटवर्क में अस्पताल में भर्ती होने पर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को कवर करेगी।
राज्य के भीतर: योजना के तहत, 9 जिला अस्पतालों (2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल -RIMS और JNIMS) में उपचार उपलब्ध होगा | सीएचसी (वांगोई, सैकुल, काकचिंग, सुगनू और सेकमाई), पीएचसी मरम और यूएचसी सिंगजमेई | मोरेह अस्पताल और अन्य सूचीबद्ध निजी अस्पताल।
राज्य के बाहर: नारायणा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, गुवाहाटी में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विधवा, विकलांग और AAY कार्ड धारक योजना के लिए पात्र होंगे।
- स्थानीय मीडियाकर्मी और समाचार पत्र फेरीवाले
- राज्य एसईसीसी में नया जोड़ा गया (डीसी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना गया)
- आशा कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी सहायिका
- आईएमए मार्केट महिला विक्रेता
- पात्र परिवारों को अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करके योजना में नामांकन कराना होगा।
- प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ एक सीएमएचटी – मणिपुर स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होगा।
- कार्ड पर परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों के नाम छपे होंगे। 5 से अधिक सदस्य होने पर 5वें नाम के आगे अतिरिक्त सदस्य की गिनती लिखी जायेगी (जैसे 2 और, 1 और, 3 और जल्दी ही)
- आईडी प्रूफ: मूल राशन कार्ड / आधार संख्या।
- पात्रता प्रमाण: एएवाई कार्ड / विकलांगता प्रमाण पत्र / विधवा- प्रमाण प्रमाण पत्र (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र) / पात्र आर्थिक स्थिति के संबंध में उपायुक्त से प्रमाण पत्र / आशा कार्यकर्ता- राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एनएचएम), मणिपुर / आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से सदस्यता पत्र- सदस्यता पत्र समाज कल्याण विभाग, मणिपुर / आईएमए मार्केट महिला विक्रेता- इंफाल नगर निगम से सदस्यता पत्र / मणिपुर सरकार द्वारा योजना के लिए पात्र के रूप में अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज। उपरोक्त में से कोई भी पात्रता प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। स्थानीय मीडियाकर्मी और समाचार पत्र फेरीवालों के लिए अधिकृत एजेंसी का आईडी कार्ड ही काफी है।
- आधार संख्या: योजना में नामांकन के लिए, आधार संख्या आवश्यक है और सहमति नोट के साथ आधार कार्ड की एक प्रति साझा करनी होगी। परिवार के नामांकन के लिए कम से कम परिवार के एक सदस्य को आधार प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वह योजना में नामांकन चाहता है, तो उसे आधार में नामांकन कराना होगा और आधार आवेदन संख्या और सहमति फॉर्म प्रदान करना होगा।
- वैकल्पिक दस्तावेज: कोई भी दस्तावेज़ जो स्वीकार्य के रूप में अधिसूचित हो और मणिपुर सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
- लाभार्थी द्वारा कार्ड बनवाने से पूर्व शासकीय सेवा में बेरोजगारी हेतु घोषणा पत्र काउंटर पर भरना होगा।
- सीएमएचटी-मणिपुर हेल्थ कार्ड दिखाकर, एक लाभार्थी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है, अर्थात पैनलबद्ध अस्पतालों को रुपये तक का कोई भुगतान किए बिना। फ्लोटर आधार पर प्रति नामांकित परिवार प्रति वर्ष 5 लाख। यह लाभ केवल कुछ डे-केयर और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
- परिवहन और दैनिक भत्ते सहित प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की अधिकतम राशि तक कुल लाभ स्वीकार्य होगा।
राज्य के भीतर: सीएचसी (कांगपोकपी, वांगोई, होरेबी, माओ, मोइरांग, नंबोल, सैकुल, काकिंग, सेकमई, परबंग, हिरोक, कामजोंग, चकपीकारोंग, सगोलमंग, नुंगबा और यारिपोक), पीएचसी मरम और यूएचसी सिंगजामी | मोरेह अस्पताल | जिला अस्पताल | रिम्स | JNIMS और अन्य सूचीबद्ध निजी अस्पताल CMHT मणिपुर योजना को लागू कर रहे हैं।
राज्य के बाहर: नारायणा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मिडलैंड अस्पताल गुवाहाटी में भी उपचार उपलब्ध होगा।
लाभार्थी को पहली बार में राज्य के भीतर अस्पतालों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते क्षमता और उपचार प्रक्रिया की उपलब्धता हो।
आईएसए द्वारा राज्य के भीतर पैनलबद्ध अस्पतालों में नियुक्त “स्वास्थ्य समन्वयक” नामांकन से लेकर भर्ती होने तक लाभार्थी का मार्गदर्शन करेगा।
योजना के कार्यान्वयन के लिए मणिपुर सरकार द्वारा राज्य नोडल सेल (एसएनसी) की स्थापना की गई है। एसएनसी आईएसए द्वारा कार्यान्वयन का समर्थन करेगा और योजना की निगरानी करेगा।
मेडी असिस्ट इंश्योरेंस प्रा. लिमिटेड योजना की निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन का समर्थन करने के लिए एक खुली और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एसएनसी द्वारा एक टीपीए का चयन किया गया है:
- लाभार्थियों का नामांकन।
- सभी जिला अस्पतालों में नामांकन कियोस्क सह दावा हेल्प डेस्क की स्थापना | रिम्स | जेएनआईएमएस| वांगोई सीएचसी।
- पैनलबद्ध अस्पताल।
- लाभार्थियों की सुविधा के लिए राज्य के भीतर सूचीबद्ध सार्वजनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य समन्वयकों की तैनाती और यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी रोगियों को बिना किसी परेशानी के प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है।
- योजना के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए अस्पतालों को सॉफ्टवेयर एक्सेस प्रदान करें, इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध अस्पताल बुनियादी ढांचे की स्थापना करें और विधिवत सहमत प्रक्रियाओं का पालन करें।
- यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थियों को पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रसंस्करण और बिल विवरण का सत्यापन शामिल है और फिर उन्हें अस्पतालों को भुगतान करने के लिए आईएसए के माध्यम से एसएनसी को अग्रेषित करना शामिल है।
- एसएनसी के साथ अनुबंध में सहमति के अनुसार समय-समय पर सूचीबद्ध अस्पतालों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा।
- लाभार्थियों को समय पर समर्थन और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सहायता के लिए 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करें। सीएमएचटी – मणिपुर के लिए पंजीकृत टोल-फ्री नंबर 1800 103 2015 है
- एसएनसी के सहयोग से कॉल सेंटर के साथ-साथ फील्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों का समय पर निवारण
योजना के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी आईएसए के पास है। हालांकि, एसएनसी के समग्र मार्गदर्शन के तहत योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आईएसए के काम को समन्वयित और सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार और नामित जिला अधिकारियों की स्थिति आवश्यक होगी।
जिलों में उपायुक्तों के नेतृत्व वाली जिला टीम यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि आईएसए द्वारा योजना को उचित और मजबूत तरीके से लागू किया जाता है। आईएसए के साथ योजना से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला सामुदायिक प्रेरक (डीसीएम) रैंक का एक नोडल अधिकारी होगा। उसे / उसे नामित ब्लॉक और ग्राम नोडल अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाएगा।
पूर्व नामांकन
- प्रत्येक जिले में उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रारंभिक बैठक होगी। एक विस्तृत नामांकन और गतिविधि योजना तैयार की जाएगी और एसएनसी के परामर्श से प्रमुख अधिकारियों की पहचान की जाएगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से सभी नामांकन काउंटरों में आईएसए के नामांकन कियोस्क की स्थापना के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा।
- संबंधित लाभार्थी परिवार का नामांकन करने से पहले मणिपुर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी की साख और दस्तावेजों को सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए सत्यापन प्राधिकरण (VA) की पहचान की जाएगी। रिम्स और जेएनआईएमएस के लिए सभी पीएचसी चिकित्सा अधिकारी अपने संबंधित वीए को नामित करेंगे और चिकित्सा अधीक्षक वीए को नामित करेंगे।
- जिला स्तर पर वीए, आईटी स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आईएसए का समर्थन करेंगे।
- उपायुक्त आईएसए द्वारा जिला कार्यशालाओं के आयोजन में नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे।
- नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आईएसए द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पर्याप्त और उचित प्रचार सुनिश्चित करेंगे।
नामांकन के दौरान
- नामांकन काउंटरों पर नामांकन प्रक्रिया में वीए की भागीदारी की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा।
- पात्र लाभार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया का विशिष्ट प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। नामांकन स्टेशनों पर नामित वीए के अनुपस्थित होने/कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में अतिरिक्त वीए को रिजर्व में रखने के लिए।
- जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर हितधारकों के साथ समन्वय में मदद करके नामांकन के दौरान आईएसए को सहायता प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीए साप्ताहिक आधार पर नामांकन गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसे एसएनसी में जिला नोडल अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।
- आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से नामांकन स्थिति के संबंध में आईएसए के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
नामांकन/प्रवेश/अस्पताल में भर्ती होने के समय से छुट्टी तक लाभार्थियों की सुविधा के लिए आईएसए द्वारा स्वास्थ्य समन्वयक नियुक्त किए जाते हैं। स्वास्थ्य समन्वयक को योजना के तहत संभावित लाभार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में कार्य करना चाहिए।
आईएसए प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक अस्पताल में एक स्वास्थ्य समन्वयक तैनात करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य समन्वयक रोगियों और उनके परिचारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हैं।
स्वास्थ्य समन्वयकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और रोगियों और उनके परिचारकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
स्वास्थ्य समन्वयकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:
पैनलबद्ध अस्पताल में
- अस्पताल कियोस्क में नामांकन के मामले में
- अस्पताल के स्वागत क्षेत्र में हेल्प डेस्क और नामांकन कियोस्क बनाए रखना।
- नामांकन के लिए आने वाले पात्र लाभार्थियों का नामांकन करना और उन्हें सीएमएचटी-मणिपुर स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना।
- नामांकन के लिए अपात्र लाभार्थियों के दावों को पंजीकृत करने और सत्यापन के लिए जिले के संबंधित उपायुक्त को उसी विवरण को अपलोड करने के लिए।
- डीसी द्वारा विवरणों की पुष्टि करने के बाद, लाभार्थी को निकटतम जिला अस्पतालों में जाने और नामांकन करने के लिए सूचित करें
- लाभ प्राप्त करने के मामले में:
- रोगी को प्राप्त करने के लिए।
- सीएमएचटी हेल्थ कार्ड और मरीजों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए।
- डॉक्टर के साथ परामर्श और प्रवेश के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए।
- नामित अस्पताल समन्वयक/प्रशासक के साथ समन्वय करना।
- उपचार/सर्जरी/चिकित्सा के संबंध में रोगी को परामर्श देना।
- सर्जरी/थेरेपी के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन और पोस्टिंग की सुविधा के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्व-प्राधिकरण सही ढंग से भेजा गया है और अनुमोदन पर पालन किया गया है।
- रोगी की छुट्टी की सुविधा और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए।
- फॉलो-अप के संबंध में रोगी को परामर्श देना।
- किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आईएसए और चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- लाभार्थियों के पास:
- एएवाई कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र),
- स्थानीय मीडियाकर्मी,
- अखबार फेरीवाले
- नव चिन्हित अन्य गरीब परिवार (संबंधित उपायुक्त द्वारा सत्यापित किया जाना है)
- आशा कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी सहायिका
- आईएमए मार्केट महिला विक्रेता
- मणिपुर सरकार द्वारा योजना के लिए पात्र के रूप में अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज।
आईएसए एक योजना पत्रक के साथ ग्रामवार पात्र लाभार्थी सूची प्रदान करेगा।
पात्र लाभार्थी नामांकन कराने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निकटतम जिला अस्पताल का दौरा करेगा।
योजना के बारे में सभी जानकारी नामांकित परिवार को समझाई जाएगी।
- यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या परिवार से अलग हो गया है, तो उसका नाम परिवार के मुखिया की सिफारिशों के आधार पर योजना नामांकन सूची से हटा दिया जाएगा।
- यदि कोई लाभार्थी नामांकन के लिए जिला अस्पतालों में जाता है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और सभी दस्तावेज (आईडी प्रूफ | पात्रता प्रमाण | आधार | आधार सहमति फॉर्म) एकत्र करके उसका दावा दर्ज किया जाएगा।
- विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा और इसे सत्यापन और अनुमोदन के लिए जिले के संबंधित उपायुक्तों को अपलोड किया जाएगा।
- एक एसएमएस | सूचना के लिए डीसी को ईमेल सूचना भेजी जाएगी।
- डीसी प्राप्त लाभार्थी विवरण के सत्यापन की व्यवस्था करेंगे और वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
- सिफारिशों के आधार पर लाभार्थी को सूचित किया जाएगा।
- यदि संबंधित लाभार्थी डीसी की सिफारिश के अनुसार पात्र हैं तो उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा और पात्र दस्तावेजों को एकत्र करके सीएमएचटी हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा।
- एक बार नामांकन पूरा हो जाने के बाद विवरण एसएनसी को भेज दिया जाएगा।
- राज्य के भीतर: जिन लाभार्थियों के पास CMHT हेल्थ कार्ड है, वे निकटतम सूचीबद्ध अस्पतालों CHC (कांगपोकपी, वांगोई, होरेबी, माओ, मोइरांग, नंबोल, सैकुल, काकिंग, सेकमाई, परबंग, हिरोक, कामजोंग, चकपीकारोंग, सगोलमंग, नुंगबा और यारिपोक) में जा सकते हैं। , पीएचसी मरम और यूएचसी सिंगजमेई | मोरेह अस्पताल | जिला अस्पताल | रिम्स | जेएनआईएमएस और अन्य सूचीबद्ध निजी अस्पताल। लाभार्थी कॉल सेंटर (टोल-फ्री नंबर 1800-103-2015) से जुड़ सकते हैं जो 24×7 सेवा है।
- राज्य के बाहर: नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, गुवाहाटी और मिडलैंड अस्पताल गुवाहाटी में भी उपचार उपलब्ध होगा। नव सूचीबद्ध नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, गुवाहाटी मणिपुर के सीएमएचटी कार्डधारकों को कार्डियोलॉजी, सामान्य सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोलॉजी और गुर्दे से संबंधित बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करेगा और नव सूचीबद्ध मिडलैंड अस्पताल गुवाहाटी मुफ्त प्रदान करेगा। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सामान्य सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, आघात, सामान्य चिकित्सा, न्यूरोसर्जरी, otorhinolaryngology, आर्थोपेडिक्स, आईसीयू देखभाल और पूरक प्रक्रियाओं, बाल चिकित्सा सर्जरी, नवजात देखभाल, जननांग रोग (गुर्दे की बीमारी) में मणिपुर के सीएमएचटी कार्डधारकों के लिए उपचार। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पैथोलॉजी।
- उन्हें संबंधित लाभार्थी के आईडी प्रूफ के साथ सीएमएचटी हेल्थ कार्ड पेश करना होगा, जिन्हें हेल्पडेस्क में इलाज की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य समन्वयक यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल समन्वयकों के साथ सत्यापन और समन्वय करेगा कि रोगी को कैशलेस उपचार मिले।
- स्वास्थ्य समन्वयक आईएसए द्वारा प्रदान किए गए अस्पताल में भर्ती पोर्टल के माध्यम से आईएसए प्रसंस्करण टीम को पूर्व-प्राधिकरण जमा करने के लिए अस्पताल समन्वयकों का समर्थन करता है।
- स्वास्थ्य समन्वयक अस्पताल द्वारा भेजे गए पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध के लिए निम्न कार्य करता है यदि यह अनुमोदित और टीएटी को पार कर गया है।
- यदि प्रोसेसिंग टीम द्वारा सभी विवरणों में सुधार किया जाता है तो प्री ऑथराइजेशन को मंजूरी दी जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए पूछें, अगर अस्पताल ने पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध के दौरान पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- अस्वीकार करें यदि आवश्यक उपचार योजना की शर्तों (बहिष्करण नीति) के अनुसार सूचीबद्ध नहीं है।
- एक बार जब ISA प्रोसेसिंग टीम पूर्व-प्राधिकरण को मंजूरी दे देती है, तो उपचार जारी रहता है
- उपचार के सफल समापन के बाद, अस्पताल आईएसए द्वारा प्रदान किए गए अस्पताल में भर्ती पोर्टल के माध्यम से दावा दस्तावेज जमा करेगा।
- स्वास्थ्य समन्वयक अस्पताल में भर्ती होने के दौरान लाभार्थी के सुचारू उपचार के लिए लाभार्थी और अस्पताल के साथ समन्वय करता है।
- स्वास्थ्य समन्वयक लाभार्थी से छुट्टी के समय किए गए उपचार के बारे में फीडबैक लेंगे।
- आईएसए प्रोसेसिंग टीम दावों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और सप्ताह में एक बार या पखवाड़े में एक बार एसएनसी को फ्लोट जमा करेगी।
- एसएनसी आईएसए द्वारा संसाधित दावों के सभी विवरणों को सत्यापित करेगा और संबंधित अस्पतालों को भुगतान करेगा।
नीचे दिया गया डेटा सीएमएचटी नामांकन (2018-अब तक) के लिए है
wdt_id District Aay Families Other Poor Families Disabled Families Widow Families News Paper Hawkers Families Local Media Families Anganwadi Helpers Anganwadi Workers Ima Market Woman Vendors Ashas
1
Bishnupur
8,119
10,114
1,014
3,600
23
19
22
57
12
17
2
Chandel
826
3,005
159
522
0
2
0
0
0
1
3
Churachandpur
2,762
5,950
250
1,984
0
5
0
0
0
0
4
Imphal East
7,372
33,568
1,500
5,749
86
173
0
0
68
0
5
Imphal West
9,529
30,680
1,876
9,550
84
350
7
7
175
4
6
Jiribam
455
1,745
71
196
0
4
0
0
0
0
7
Kakching
1,609
15,647
365
810
5
32
0
0
0
0
8
Kamjong
181
1,499
45
173
0
4
0
0
0
0
9
Kangpokpi
1,021
4,788
366
1,417
0
3
4
17
0
10
10
Noney
140
1,014
47
129
0
0
0
0
0
0
District Aay Families Other Poor Families Disabled Families Widow Families News Paper Hawkers Families Local Media Families Anganwadi Helpers Anganwadi Workers Ima Market Woman Vendors Ashas